आप विधायक शीतल अंगुराल के खिलाफ़ कोर्ट ने ग़ैर ज़मानती वारंट किया जारी
जालंधर: जालंधर से आम आदमी पार्टी विधायक शीतल अंगुराल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने शीतल अंगुराल के सभी जमानत बांड भी रद्द कर दिए हैं और उन्हें जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेशानुसार शीतल अंगुराल को 24 अगस्त को गिरफ्तार कर गैर जमानती वारंट के साथ पेश करने को कहा गया है।
सीजेएम माननीय अमित कुमार गर्ग द्वारा जारी आदेश में विधायक शीतल अंगुराल को लेकर भी टिप्पणी की गई है। जिसमें कहा गया है कि वह बार-बार कोर्ट में पेशी से छूट के लिए आवेदन कर रहे हैं। लेकिन हर बार हर तारीख से अगर शीतल अंगुराल को कोर्ट द्वारा राहत दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
आज जारी आदेशों में कोर्ट ने इस संबंध में यह भी टिप्पणी की है कि शीतल अंगुराल की विदेश जाने की शिकायत के बाद मामले की हकीकत जानने के लिए उनसे अपने पासपोर्ट की कॉपी जमा करने को कहा गया था, लेकिन आज तक कॉपी जमा नहीं की गई है। कोर्ट की ओर से उन्हें कई बार व्यक्तिगत पेशी से राहत दी जा चुकी है
कोर्ट ने पाया कि शीतल अंगुराल के खिलाफ 6 जून 2022 को आरोप तय किए गए थे, लेकिन उसके बाद हर तारीख पर पेशी से राहत की अर्जी आती रही. इसके अलावा शीतल अंगुराल पर कोर्ट को बिना बताए इंग्लैंड जाने का भी आरोप है, जिसे लेकर कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कराई गई है।