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कोलकाता डा. रेप -मर्डर केस में संजय रॉय को मरते दम तक उम्र कैद की सज़ा

नई दिल्ली – कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में काम करने वाले ट्रेनी डॉक्टर संजय रॉय को बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। उसे उम्रकैद सुनाई गई। अब आरोपी मरते दम तक जेल में ही रहेगा। वहीं 50 हजार जुर्माना भी लगाया गया है जिसे लेने के लिए पीड़ित परिवार ने मना कर दिया है।

सजा सुनाने से पहले जज ने संजय रॉय से पूछा, “मैंने शनिवार को तुमसे कहा था कि तुम पर लगे सभी आरोप जैसे बलात्कार और हत्या साबित हो चुके हैं। तुम पर क्या कहना है? क्या तुम कुछ और कहना चाहोगे?” इस पर संजय ने कहा, “मुझे बिना किसी कारण के फंसाया गया है। मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, अगर मैं अपराध करता तो क्राइम सीन पर माला टूट जाती। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया और कई कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए गए।”

कोर्ट ने दो दिन पहले 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी करार दिया था। कोलकाता के सियालदह की सत्र अदालत के जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 64 (बलात्कार), 66 (हत्या करने) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया था। जज ने 57 दिनों की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय रॉय को सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद संजय रॉय ने जज से सवाल किया, “मुझे फंसाने वाले और लोग क्यों नहीं पकड़े गए?” जज ने जवाब दिया, “मैंने सभी सबूतों और गवाहों को बारीकी से सुना है। फिर भी तुम दोषी पाए गए हो। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए।”