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हाईकोर्ट ने रद्द की अमृतसर मेयर चुनाव रद्द करने की मांग , बोले ‘ जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल ‘

 

डेस्क- अमृतसर नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं।

कांग्रेस के विकास सोनी ने यह याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि भले ही उनकी पार्टी ने सदन में अधिकतम 40 सीटें जीती थीं, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने बिना कोई चुनाव कराए मेयर का चुनाव कर लिया। कांग्रेस पार्षदों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए अब इस चुनाव को रद्द कर रिटायर जज की देखरेख में नया चुनाव कराया जाना चाहिए। इसके अलावा 28 जनवरी को हुए चुनाव की वीडियोग्राफी की हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उस दिन का पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश भी मांगा गया था।

  सोमवार को अमृतसर नगर निगम की पहली बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी ने जितिंदर सिंह मोती भाटिया को मेयर घोषित कर दिया। पार्षद प्रियंका शर्मा को सीनियर डिप्टी मेयर और अनीता को डिप्टी मेयर घोषित किया गया।

उधर, अमृतसर में नगर निगम के कुछ नवनिर्वाचित पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।आरोप है कि मेयर चुनाव के दौरान उन्होंने सीसीटीवी में तोड़फोड़ की। नगर निगम कमिश्नर की शिकायत पर थाना मजीठा रोड पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 304, 190 के तहत मामला दर्ज किया गया।