दिल्ली चुनाव : हरियाणा सरकार ने 5 फरवरी को किया सार्वजनिक अवकाश का ऐलान
डेस्क – हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी को अवकाश घोषित किया है। सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश रहेगा। इस अवकाश का उद्देश्य दिल्ली में पंजीकृत राज्य सरकार के कर्मचारियों को मतदान की सुविधा देना है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘यह प्रावधान, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत, उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता है, जिससे उसे आम चुनाव में अपना वोट डालने की सहूलियत मिलती है।’आदेश में आगे कहा गया है कि हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए सवैतनिक अवकाश का अधिकार होगा।
दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा और नतीजों की घोषणा आठ फरवरी को होगी। मुख्य मुकाबला अरविेद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। दोनों पार्टियों ने जीत के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को ‘आप’ के शासन मॉडल और सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर जनमत संग्रह के तौर पर देखा जा रहा है। ‘आप’ जहां लगातार तीसरी बार अपना गढ़ बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा 26 साल बाद वापसी की कोशिश में जुटी है।