कोरोना वायरस के चलते भंडारों पर भी लगी रोक-अमित कश्यप
PunjabENews(Buero)Shimla
कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत उपायुक्त शिमला अमित कश्यप द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी कर 31 मार्च, 2020 तक जिलाभर की सीमा क्षेत्र के तहत लंगर व भंडारों पर रोक लगा दी गई है।उन्होंने ढाबों, बार, खाने की जगहों, रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि में समुचित सफाई रखने तथा आने वाले आगंतुकों व उपभोक्ताओं को पर्याप्त सेनेटाईजिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इन जगहों पर खाना पकाने व खाना परोसने वाले व्यक्ति मास्क व समुचित स्वास्थ्य व स्वच्छता मानकों को अपनाना सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि जिला के किसी भी क्षेत्र में 31 मार्च, 2020 तक भीड़ से संबंधित कोई भी कार्यक्रम जिसके तहत सम्मेलन, रैली, धरने प्रदर्शन, जुलूस इत्यादि नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टिगत आप स्वयं को भीड़ भरे आयोजनों से दूर रखें, यदि आप जुखाम, बुखार इत्यादि से पीड़ित है तो ऐसे आयोजकों में शामिल न हो। 31 मार्च, 2020 तक जिला में स्पा सेंटर, स्वीमिंग पुल, सोना तथा जिमनेजियम केन्द्रों के संचालन पर भी रोक रहेगी। उन्होंने संबंधित विभागों को प्राईवेट बसों व टैक्सियों की समुचित साफ-सफाई निरंतर अंतराल के बाद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग जिला के सभी बस अड्डों की सफाई व सेनीटेशन करना भी सुनिश्चित करें तथा चालकों, परिचालकों व सफाई कर्मचारियों को इस संबंध में पर्याप्त जागरूकता व जानकारी प्रदान करें। इसके अतिरिक्त बसों में कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में जारी, आवश्यक सलाह सभी बस अड्डों, बसों व टैक्सियों में चस्पा करना सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि निदेशक शहरी विकास व आयुक्त नगर निगम शिमला जिला के सभी बस अथवा टैक्सी स्टैंड, सब्जी मंडी क्षेत्रों में निर्धारित किटाणुनाशक दवाईयों का निरंतर अंतराल के बाद छिड़काव कर साफ-सफाई करना सुनिश्चित करें तथा अपने कर्मचारियों व सफाई कर्मियों को समय-समय पर इस संबंध में जानकारी व जागरूकता प्रदान करें। सफाई कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में दस्ताने, टोपी, मास्क, बूट तथा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर से कूड़ा प्रतिदिन के आधार पर उठाकर उसका निपटारा उचित ढंग से किया जाना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि सभी गैर अधिकृत रूप से बैठे फल, सब्जी तथा रेड्डी वाले को आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा भीड़ के जमावड़े को कम करने की दृष्टि से हटाया जाना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि निदेशक पर्यटन जिला के विभिन्न होटलो, होम स्टे इकाईयों तथा अन्य पर्यटक इकाईयों में पर्याप्त सफाई तथा समुचित स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। होटल व्यवसायी विदेशों से आने वाले पर्यटकों की सभी जानकारी व सूचनाएं निर्धारित स्व घोषणा प्रारूप पर प्राप्त करना सुनिश्चित करें, आवश्यकता पड़ने पर जिसकी जानकारी संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को तुरन्त प्रदान की जाए।सभी शिक्षण संस्थानों के प्रभारी जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा अन्य निजी विश्वविद्यालय शामिल है अपने यहां विदेशी छात्रों की जानकारी तथा भारतीय छात्र जो अभी एक महीना पूर्व विदेश से घूम कर लौटे की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला निगरानी अधिकारी को उपलब्ध करवाएं।चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों व निगरानी कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम, सुविधाएं व उपकरण तथा दवाईयां निदेशक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकि समय रहते संक्रमण से बचाव के लिए प्रयास किए जा सके।हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों की जांच व सुरक्षा के लिए हवाई अड्डों पर तैनात स्वास्थ्य जांच दल को आवश्यक सहयोग व समन्वय निदेशक शिमला एयरपोर्ट द्वारा प्रदान किया जाए ताकि यात्रियों की जांच प्रभावी रूप से की जा सके। इसके अतिरिक्त सभी हवाई अड्डे परिसरों की निर्धारित किटाणुनाशक दवाई का उपयोग कर विभिन्न अंतराल में सफाई करना भी सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डे पर तैनात स्टाफ को इस संबंध में आवश्यक जानकारी भी दें।जिला में स्थित सभी बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं में कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में सभी प्रकार के एहतियात बरतें व समुचित सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बैंकों की सभी शाखाओं को पर्याप्त सेनेटाईज करने की व्यवस्था की जाए। विशेष रूप से अधिक लोगों द्वारा एटीएम मशीनों के उपयोग के कारण इन्हें दिन में प्रत्येक अंतराल के बाद साफ करवाने की व्यवस्था बैंकों द्वारा प्राथमिकता के तौर पर हो। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के हाथों की स्वच्छता एवं सफाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल, साबुन व सेनेटाईजर की उपलब्धता सभी बैंक अपनी शाखाओं में करवाना सुनिश्चित करें।