भारतीय मानक ब्यूरो के जम्मू और कश्मीर शाखा कार्यालय के अधिकारियों की टीम ने मेसर्स के जे इंटरनेशनल, जालंधर में तलाशी और जब्ती की।
भारतीय मानक ब्यूरो के जम्मू और कश्मीर शाखा कार्यालय के अधिकारियों की टीम ने मेसर्स के जे इंटरनेशनल, जालंधर में तलाशी और जब्ती की।
तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि इकाई वैध बीआईएस प्रमाणन चिह्न के बिना सिल्लियों और स्टील उत्पादों के निर्माण और बिक्री में लगी हुई थी, जो भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का उल्लंघन है। तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान टीम द्वारा तैयार और अर्ध-तैयार स्टील उत्पादों को जब्त किया गया।
बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत बीआईएस जम्मू और कश्मीर शाखा कार्यालय द्वारा कार्रवाई शुरू की जा रही है। यह अपराध बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 11, 14 (6) या 14 (8), 15, 17 का उल्लंघन है और बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अनुसार कारावास या 2 लाख रुपये से कम जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजन सक्षम न्यायालय में शुरू किया जाएगा।
कई बार देखा गया है कि अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के तहत आने वाले उत्पाद वैध बीआईएस प्रमाणन के बिना बेचे जाते हैं और नकली आईएसआई चिह्नित और हॉलमार्क वाले उत्पाद तैयार किए जाते हैं और आम उपभोक्ताओं को बेचे जाते हैं। इसलिए, लोगों को बीआईएस वेबसाइट http:www.bis.gov.in पर जाकर या बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से खरीद से पहले उत्पाद पर मानक चिह्न की वास्तविकता की पुष्टि करनी चाहिए।
इसलिए आम जनता से अनुरोध है कि यदि उन्हें किसी उत्पाद पर मानक चिह्न के दुरुपयोग का कोई मामला पता चलता है, तो उसे प्रमुख, जम्मू और कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 04, सिडको औद्योगिक परिसर, बारी ब्राह्मणा, जम्मू-181133 (जेएंडके) को सूचित किया जा सकता है। ऐसी शिकायतें ईमेल द्वारा jkbo@bis.gov.in या complaints@bis.gov.in या टेलीफोन नंबर 01923-222690 पर भी की जा सकती हैं।