दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में आज सुनवाई होगी।
दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई 3 मई को हुई थी। इस दौरान तबीयत खराब होने के कारण कोई भी गवाह पेश नहीं हो सका था। इस मामले में तीन अहम गवाह पेश होने थे। जिनमें सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और घटना के समय थाना प्रभारी अंग्रेज सिंह और सुखपाल सिंह शामिल हैं।
कोर्ट में पेश नहीं हुए थे गवाह-
खराब सेहत का हवाला देकर कोई भी गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इससे पहले 2022 में घटना के दो चश्मदीदों की गवाही दर्ज हो चुकी है। गुरप्रीत सिंह और गुरविंदर सिंह ने कोर्ट में शूटरों, वारदात में इस्तेमाल हथियारों और वाहनों की पहचान की थी। इस मामले में सिद्धू के पिता बलकौर सिंह की गवाही अहम मानी जा रही है। कोर्ट ने उन्हें आज पेश होने का आदेश दिया है।
सीआईए स्टाफ इंचार्ज सुनाई गई सजा-
गौरतलब है कि अप्रैल माह में कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में गैंगस्टर दीपक टीनू को दो साल कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना तथा बर्खास्त सीआईए स्टाफ इंचार्ज प्रितपाल सिंह को एक साल 11 माह कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। आठ आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
फरार हो गया था गैंगस्टर दीपक टीनू-
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नामजद गैंगस्टर दीपक टीनू 1 अक्टूबर 2020 को सीआईए स्टाफ की पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। इस घटना के बाद डीजीपी पंजाब ने सीआईए स्टाफ इंचार्ज प्रितपाल सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। पुलिस के अनुसार इस मामले में बिट्टू से एक, चिराग से दो व प्रितपाल सिंह के घर से तीन अवैध पिस्तौल बरामद हुई हैं।