पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है।
पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है। सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में 5 प्रतिशत की वृद्धि की है। जानकारी के अनुसार इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के तहत 1 अप्रैल, 2025 से इस टैक्स को बढ़ाया गया है। सबसे बड़ी बात नोटिफिकेशन के जारी होने बाद इसकी जानकारी भी बाहर नहीं आने दी गई।
इनसे वसूला जाता है टैक्स
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्था, आम दुकानदार, क्लब, खिलाड़ियों के लिए बने स्टेडियम और रिहायशी इमारतों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाता है।
क्यों बढ़ाया टैक्स?
स्थानीय निकाय विभाग ने खुद अपनी अधिसूचना में लिखा है कि केंद्र सरकार या बाज़ार दर से 0.25 प्रतिशत ज़्यादा कर्ज़ लेने के लिए यह टैक्स बढ़ाना ज़रूरी है। अगर स्थानीय निकाय विभाग इस संपत्ति कर में वृद्धि नहीं करता है, तो वह निर्धारित दर से 0.25 प्रतिशत की वृद्धि से ऋण नहीं ले सकेगा। सरकार के इस फैसले से एक ओर आम लोगों पर बोझ बढ़ेगा तो वहीं सरकार को अधिक ऋण मिल सकेगा।
इस दिन जारी हुई अधिसूचना
बता दें की सरकार द्वारा 5 जून, 2025 को जारी एक अधिसूचना में पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी गई है।