नवजोत कौर सिद्धू से करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
नवजोत कौर सिद्धू से करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह इस केस के मुख्य आरोपी गगनदीप सिंह को दुबई से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू करे।
मामला साल 2019 का है, जब आरोपी गगनदीप सिंह ने नवजोत कौर सिद्धू को ज़ीरकपुर स्थित एक प्रॉपर्टी में निवेश का लालच देकर करीब 10 करोड़ 35 लाख रुपये की ठगी की थी। इस धोखाधड़ी के बाद से गगनदीप सिंह दुबई में छिपा हुआ है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आरोपी को भारत वापस लाने और उसका पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को इस कार्रवाई के लिए अगले मंगलवार तक का समय दिया गया है।