जिला मैजिस्ट्रेट विराज एस. तिड़के ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए
जिला मैजिस्ट्रेट विराज एस. तिड़के ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त (शुक्रवार) को मालेरकोटला जिले में डराई-डे घोषित किया है। डराई-डे के दौरान किसी भी होटल, परिसर, शराब की दुकान (घरेलू व अंग्रेजी दोनों) या दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर धार्मिक रूप से दूषित या मादक शराब या इसी प्रकार का कोई अन्य पदार्थ न तो बेचा जाएगा, न दिया जाएगा व न ही वितरित किया जाएगा।
इन आदेशों के तहत, शराब बेचने और परोसने वाली किसी भी शराब की दुकान, होटल, रैस्टोरैंट, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों को किसी को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
इस दिन लोगों द्वारा शराब पीने व मारपीट करने से कानून व्यवस्था भंग होने का भय रहता है, इसलिए डराई-डे के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्लब, स्टार होटल, रैस्टोरैंट आदि व किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित होटलों, चाहे उन्हें शराब के भंडारण व आपूर्ति के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस जारी किए गए हों, को इस दिन शराब बेचने/उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।