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3 साल जेल और 1 करोड़ रुपये जुर्माना… राज्यसभा में पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल

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ऑनलाइन गेमिंग बिल कानून बनने से एक कदम दूर है। राज्यसभा में भारी मतों से यह बिल पास हो गया है।

ऑनलाइन गेमिंग बिल कानून बनने से एक कदम दूर है। राज्यसभा में भारी मतों से यह बिल पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के साइन करते ही यह कानून बन जाएगा। इस बिल के तहत सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। हालांकि ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा।

क्या क्या होंगे कानून?

ऑनलाइन गेमिंग बिल सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम पर बैन लगाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगेगा। बैंकों व वित्तीय संस्थानों को ऐसी गतिविधियों के लिए मनी देना या ट्रांसफर करने की मनाही होगी। इस कानून का उल्लघंन करने पर 3 साल की जेल और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

कौन से गेम होंगे बैन?

सरकारन ने बताया कि जिन ऑनलाइन गेम्स में रुपयों का लेनदेन होगा, वह प्रतिबंधित रहेंगे। इस कानून में बताया गया है कि जिन गेम्स में रुपये या अन्य पुरस्कार जीतने की उम्मीद में पैसा जमा किया जाता है। ऐसे सभी गेम बैन किए जाएंगे।

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