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Amritsar में कई बड़ी पाबंदियां, 6 मार्च तक लागू रहेंगे आदेश

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2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारो का प्रयोग करते हुए जिले में कानून व्यवस्था और जनतक सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई अहम प्रतिबंध लगाए हैं।

एडिशनल जिला मैजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारो का प्रयोग करते हुए जिले में कानून व्यवस्था और जनतक सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई अहम प्रतिबंध लगाए हैं। ये सभी आदेश 6 मार्च, 2026 तक लागू रहेंगे।
मुख्य प्रतिबंध निम्नलिखित के अनुसार:
सड़क ढांचे की तोड़फोड़ पर रोक : सड़कों, पुलों और फ्लाईओवरों पर लगी रेलिंग या डिवाइडर तोड़कर आरजी रास्ता बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि लोग अक्सर मशीनों या ट्रॉलियों को निकालने के लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं।
धरने, प्रदर्शन और सभाओं पर प्रतिबंध : अमृतसर (ग्रामीण) पुलिस के अधीन आने वाले क्षेत्रों में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, रोष रैलियां निकालने, धरने देने और नारेबाजी लगाने पर प्रतिबंध है। ये आदेश राजनीतिक संगठनों द्वारा कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जारी किए गए हैं।
स्कूल ऑटो-रिक्शा के लिए नियम : कोई भी ऑटो-रिक्शा या वाहन चालक स्कूली बच्चों को क्षमता से अधिक नहीं बैठाएगा। स्कूल प्रमुखों को अभिभावकों को इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया है।
असला भंडार ब्यास के पास प्रतिबंध : ब्यास स्थित असला भंडार के 1000 वर्ग गज के दायरे में ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग और किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मैरिज पैलेसो में फायरिंग पर प्रतिबंध : ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मैरिज पैलेसो व धार्मिक स्थलों में हथियार ले जाने और हवा में फायरिंग करने पर प्रतिबंध है। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने पर भी सख्त प्रतिबंध है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में रत की हरकत पर प्रतिबंध : भारत-पाकिस्तान सरहद के साथ लगती कंटीली तार से 500 मीटर के घेरे में शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक आम लोगो की हरकत पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके।

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