दिवाली और गुरु पर्व के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे
दिवाली और गुरु पर्व के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे और इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिले में दिवाली, भगवान वाल्मीकि पर्व दिवस, गुरु पर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर पटाखे चलाने के लिए समय भी निर्धारित किया गया है। डीसी साक्षी साहनी ने बताया कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध है और केवल लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सिक्का, बेरियम साल्ट आदि के बिना बने हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर पटाखे फोड़ने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 728/2015 दिनांक 13-10-2018 में दी गई छूट के तहत पटाखे निर्धारित समय के भीतर ही चलाने होंगे। उन्होंने बताया कि दिवाली और भगवान वाल्मीकि पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरु पर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति है।
इसी प्रकार, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने का समय रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस समय से पहले और बाद में किसी भी प्रकार के पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।