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Punjab के प्राइवेट स्कूलों को PSEB की चेतावनी, नहीं माने नियम तो रोके जाएंगे बोर्ड रिज़ल्ट

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PSEB ने अपने अधीन आने वाले प्राइवेट और एसोसिएटेड स्कूलों के खिलाफ सख़्त रुख अपनाया है।

 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने अपने अधीन आने वाले प्राइवेट और एसोसिएटेड स्कूलों के खिलाफ सख़्त रुख अपनाया है। बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट को गंभीरता से न लेने पर कई स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं।
बोर्ड को शिकायत मिली थी कि बड़ी संख्या में स्कूल प्रिंसिपलों ने अब तक अपने स्कूल की ओर से बिज़नेस आइडिया सबमिट नहीं किए हैं, जबकि यह प्रोजेक्ट छात्रों में उद्यमिता और बिज़नेस स्किल्स विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
बोर्ड सेक्रेटरी का सख़्त संदेश
PSEB के सेक्रेटरी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो स्कूल निर्धारित समय सीमा तक बिज़नेस आइडिया जमा नहीं करेंगे, उनके छात्रों का बोर्ड रिज़ल्ट रोका जा सकता है। इसे अंतिम चेतावनी माना जाए।
9 फरवरी 2026 तक जमा करने होंगे आइडिया
बोर्ड ने सभी एफिलिएटेड और एसोसिएटेड स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि उनके छात्र 9 फरवरी 2026 तक कम से कम एक बिज़नेस आइडिया बोर्ड के पोर्टल पर सबमिट करें। हर स्कूल के लिए न्यूनतम एक आइडिया देना अनिवार्य किया गया है।
रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल सपोर्ट
स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के लिए बोर्ड द्वारा जारी WhatsApp नंबर +91 9513477756 पर मैसेज भेजने के निर्देश दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद सारी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से ही अपलोड करनी होगी। किसी भी तरह की तकनीकी समस्या के लिए इसी नंबर पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
क्यों ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट?
पंजाब सरकार और शिक्षा बोर्ड का मानना है कि मौजूदा दौर में सिर्फ अकादमिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। छात्रों को भविष्य की प्रतिस्पर्धा और रोज़गार की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु बिज़नेस सोच, इनोवेशन और उद्यमिता की समझ बेहद ज़रूरी है। इसी मकसद से यह एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट लागू किया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस पहल को हल्के में लेने वाले स्कूलों के खिलाफ आगे और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

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