पंजाब में किसानों के बढ़ते विरोध के बीच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लैंड पूलिंग स्कीम पर अस्थायी रूप से चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी है।
पंजाब में किसानों के बढ़ते विरोध के बीच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लैंड पूलिंग स्कीम पर अस्थायी रूप से चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। यह स्कीम सरकार की ओर से किसानों की ज़मीन लेकर उसे विकसित करने की योजना है, जिसमें बाद में ज़मीन का एक हिस्सा किसानों को वापस दिया जाता है।
इससे क्षेत्र का विकास होगा, किसानों को भी लाभ मिलेगा
सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्र का विकास होगा और किसानों को भी लाभ मिलेगा। लेकिन कई किसान इसे ज़मीन अधिग्रहण जैसा बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि उनकी ज़मीन जबरन छीनी जा सकती है और उनका अधिकार हनन हो सकता है। किसानों की इन चिंताओं को देखते हुए कोर्ट ने बुधवार को एक दिन की रोक लगाई थी और पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। गुरुवार को सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस योजना पर फिलहाल चार हफ्तों की रोक लगा दी है।
फैसले से किसानों को राहत मिली
इस फैसले से किसानों को राहत मिली है, जबकि सरकार की योजना को बड़ा झटका लगा है। अब सबकी नजरें कोर्ट की अगली सुनवाई पर लगी हैं, जब इस योजना का आगे का रास्ता तय होगा।