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Punjab Police ने फाजिल्का में हथियारों की तस्करी को किया नाकाम: 27 पिस्तौल और 470 कारतूस सहित दो गिरफ्तार

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) फिरोजपुर ने राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी) फाजिल्का के साथ एक संयुक्त अभियान में भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सीमा पार से संगठित हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान दो हथियार आपूर्तिकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 27 अत्याधुनिक .30 बोर पिस्तौल और 470 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गुरुवार को दी।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान फाजिल्का के तेजा रहेला निवासी मंगल सिंह उर्फ ​​मंगली और फाजिल्का के गाँव मुहर जमशेर निवासी गुरमीत सिंह के रूप में हुई है।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हथियारों की यह बड़ी खेप पाकिस्तान से एक विदेशी संस्था के माध्यम से लाई गई थी, जिसका इस्तेमाल राज्य में आपराधिक गिरोहों द्वारा किया जाना था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर आपराधिक समूहों के जमीनी कार्यकर्ताओं तक ये हथियार पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे।
डीजीपी ने कहा कि इस मॉड्यूल में शामिल अन्य सदस्यों की पहचान करने और तस्करी किए गए हथियारों के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे और पीछे के संबंधों को स्थापित करने हेतु आगे की जाँच की जा रही है।
ऑपरेशन की जानकारी साझा करते हुए, एआईजी सीआई फिरोजपुर गुरसेवक सिंह बराड़ ने बताया कि विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर, सीआई फिरोजपुर और एसएसओसी फाजिल्का की पुलिस टीमों ने फाजिल्का क्षेत्र में एक संयुक्त गुप्त अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान, फाजिल्का में भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय बाड़बंदी के पास, गाँव मुहर जमशेर के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनके पास से .30 बोर के 27 अवैध आग्नेयास्त्रों और 470 ज़िंदा कारतूसों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया।
एआईजी ने कहा कि विदेशी इकाई की पहचान और भूमिका के साथ-साथ उसके व्यापक नेटवर्क की व्यापक जाँच की जा रही है।
इस संबंध में पुलिस स्टेशन एसएसओसी फाजिल्का में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एफआईआर नंबर 16 दिनांक 11-09-2025 को मामला दर्ज किया गया था।

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