मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए है।
पटियाला में वायरल हुई ऑडियो क्लिप के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए है। बता दें कि इस रिकॉर्डिंग की जांच चंडीगढ़ CFSL से कराने का आदेश दिया है। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच बेहद ज़रूरी है।
जानें सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
हाई कोर्ट में आज हुई सुनवाई के ठीक पहले राज्य सरकार ने पटियाला के SSP वरुण शर्मा को छुट्टी पर भेज दिया था। उनकी जगह संगरूर के SSP सरताज सिंह को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया। कोर्ट में यह मामला तेज़ी से उठाया गया क्योंकि ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा था।
मामला आखिर है क्या?
पंजाब में 14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों से पहले पटियाला पुलिस के कुछ अधिकारियों के नाम एक कथित ऑडियो क्लिप के साथ सामने आए थे। यह याचिका शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी की ओर से दायर की गई थी।
शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इन ऑडियो क्लिप्स को सार्वजनिक कर चुनावी माहौल में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उनका दावा था कि यह एक कॉन्फ्रेंस कॉल की रिकॉर्डिंग है, जिसमें SSP और विभिन्न DSP कथित रूप से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसी बातें कर रहे थे।
कथित ऑडियो में क्या कहा गया?
वायरल क्लिप को लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन प्रक्रिया से रोकने जैसी रणनीतियों पर चर्चा की गई थी। बताया गया कि कुछ उम्मीदवारों को उनके गांवों या घरों में ही रोकने की बात कही जा रही थी, ताकि वे नामांकन केंद्र तक पहुंच ही न सकें।
पुलिस ने बताया ऑडियो फर्जी
इन आरोपों के बीच पटियाला पुलिस ने ऑडियो क्लिप को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस का कहना है कि वायरल रिकॉर्डिंग फर्जी है और AI तकनीक की मदद से तैयार की गई है। अधिकारियों ने इसे जनभावनाओं को भड़काने की कोशिश बताया और कहा कि फर्जी सामग्री फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।































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