भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब के 21-तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।
भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब के 21-तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सिबिन सी ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर, 2025 को राजपत्र अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी।
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर होगी, उसके बाद 22 अक्टूबर को जांच होगी और 24 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर, 2025 से पहले पूरी हो जाएगी।
सिबिन सी ने बताया कि मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 13 से 21 अक्टूबर तक किसी भी कार्यदिवस (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच रिटर्निंग ऑफिसर के पास नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास उपलब्ध फॉर्म 2बी में जमा किए जाने हैं।
उन्होंने आगे बताया कि उम्मीदवार को राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए और मतदाता सूची में संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद और जांच की तिथि से पहले संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान भी लेना होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 18 अक्टूबर (शनिवार) को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश नहीं है और उस दिन नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हालाँकि, 19 अक्टूबर (रविवार) और 20 अक्टूबर (सोमवार, दिवाली) इसी अधिनियम के तहत अवकाश हैं और उन तिथियों पर नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जा सकते।
सिबिन सी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता उपचुनाव की घोषणा के बाद 6 अक्टूबर, 2025 को लागू हो जाएगी और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।