जालंधर पुलिस कमिश्नरेट के प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि इकबाल सिंह की
जालंधर पुलिस कमिश्नरेट में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी से संबंधित एक एडिटेड और छेड़छाड़ किए गए वीडियो को अपलोड और सर्कुलेट करने के मामले में FIR दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट से निकाले गए ऑडियो की फोरेंसिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आतिशी ने वीडियो में “गुरु” शब्द का प्रयोग नहीं किया है।
जालंधर पुलिस कमिश्नरेट के प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि इकबाल सिंह की शिकायत पर यह FIR दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर एक छोटा वीडियो क्लिप वायरल किया गया, जिसमें कथित तौर पर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी को गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक और ईशनिंदा टिप्पणी करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो के साथ अत्यंत भड़काऊ कैप्शन भी लगाए गए थे।
प्रवक्ता के अनुसार, इस मामले की जांच वैज्ञानिक तरीके से की गई। संबंधित ऑडियो-वीडियो क्लिप को कपिल मिश्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर फोरेंसिक जांच के लिए निदेशक, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, पंजाब, एसएएस नगर (मोहाली) को भेजा गया।
9 जनवरी को प्राप्त फोरेंसिक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष सामने आया है कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए जा रहे वीडियो क्लिप के ऑडियो में आतिशी द्वारा “गुरु” शब्द का उच्चारण नहीं किया गया है। रिपोर्ट में यह भी पुष्टि हुई है कि वीडियो के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है और कैप्शन में ऐसे शब्द जोड़े गए हैं, जिन्हें आतिशी ने कभी नहीं कहा है।