Punjab E News (Nisha Panjalia):जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान फिलहाल बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि उन्होंने जो बीते बुधवार को आदेश जारी किया था वो अभी लागू रहेगा। कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी। वहीं कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, North Delhi Municipal Corporation (NDMC) और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है और इस पर जवाब मांगा है। वहीं अब इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
बता दें की सुबह सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण को मुद्दा बनाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि कार्रवाई पर रोक लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देशभर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। सिब्बल ने कहा कि मेरा मतलब है कि इस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ तो हमेशा बुलडोजर से ही होती है।
साथ ही सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि इस तरह की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करना चाहिए कि आप अतिक्रमण हटा लें या हम हटाएंगे लेकिन यहां तो सीधा बुलडोजर चला दिया गया। सिब्बल ने कहा कि हम इस पर स्टे चाहते है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम अधिकारियों को उनका काम करने से नहीं रोक सकते। बता दें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हिंसा प्रभावित इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया था। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इलाके में यथास्थिति रखी जाए।