Chandigarh (punjab e news ) पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने ग़ैर -कानूनी कॉलोनियों के पुनरावृति के किसी भी ओर यतनों विरुद्ध सख़्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं और इस के साथ ही उन्होंने सबंधित विभागों को यह यकीनी बनाने के लिए कहा है कि कानूनी कलोनियों में प्लॉटों के जायज खरीददारों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
मुख्य मंत्री ने स्थानिय सरकार और मकान और शहरी विकास विभागों को यह निर्देश शहरी विकास को सुचारू बनाने और ग़ैर -कानूनी निर्माण को ख़त्म करने के उद्देश्य के साथ किये हैं।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने विकास अथोरिटी के मुख्य प्रशासकों को अपने -अपने अधिकार क्षेत्र बीच की ग़ैर -कानूनी कलोनियों की अब तक की सूची भेजने के लिए निर्देश दिए हैं और इस के साथ ही उन्होंने सम्बन्धित डिप्टी कमीशनरों को म्युनिसिपल हद के अंदर की ग़ैर -कानूनी कलोनियों की नवीनतम सूचियों भी भेजने के लिए भी कहा है।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्य मंत्री ने सूबो में ग़ैर -कानूनी कलोनियों की किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की जांच करते समय यह यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के लिए भी कहा है कि यह प्रक्रिया दौरान कानूनी कलोनियों में प्लाप्लॉटों के असली खरीददारों को कोई परेशानी न आने दी जाये।
पपरा एक्ट के उपबंधों के अनुसार ग़ैर -कानूनी कलोनियों में रजिस्ट्रेशन को रोके जाने का ज़िक्र करते हुए मुख्य मंत्री ने ज़ोर दे कर कहा है कि ग़ैर -कानूनी कलोनियें के इलावा ओर स्थानों पर प्लाट* होलडरें और प्लाट* खरीदने के चाहवानों के हितों की लाज़िमी तौर पर सुरक्षा की जाये। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि शिनाख़्त सूची के इलावा किसी ओर कालोनी में प्लाट* की रजिस्टरी के लिए ऐन.ओ.सी ज़रूरी होगा।
जहाँ तक ग़ैर -कानूनी कालोनियों का सम्बन्ध है, सूबो में इस तरह के किसी भी विकास की आज्ञा नहीं दी जायेगी और पपरा एक्ट की धारायों के नीचे इस में दोषी डाले जाने वाले लोगों विरुद्ध सख़्त कार्यवाही किये जाने के मुख्य मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं।
आगे बताया गया कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने इस विषय पर नीति का जायज़ा ले रही कैबिनेट सब समिति बीच वाले अपने साथियों को मार्च में होने वाली मंत्री मंडल की बैठक में इस सम्बन्धित सिफारशें देने के लिए कहा है जिससे इनें पर विचार विमर्श हो सके। कैबिनेट सब समिति ने इस मामले पर पहले ही दो मीटिंगों कर ली हैं। इस सम्बन्धित नीति मकान और शहरी विकास और स्थानिक सरकारें विभागों की वेब साईटें पर डाल दी गई है जिससे आम लोग भी इस बारे अपनी, टिप्पणियों के सकें। इस लिए आखिरी तारीख़ 1मार्च, 2018 को 3बजे तक निर्धारित की गई है।
ताज़ा सर्वेक्षण अनुसार सूबो में इस समय पर 7301 ग़ैर -कानूनी कलोनियें हैं जिन•ें में से 2906 नगरपालिका की हदों के अंदर और 4395 नगरपालिका की हदों से बाहर हैं।