New delhi (punjab e news ) निर्भया गैंगरेप और मर्डर के बहुचर्चित मामले में दोषियों की रिव्यू पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और मर्डर के चारों दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी। इस दौरान निर्भया का परिवार भी कोर्ट में मौजूद था। आपको बता दें कि पिछले साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इन दोषियों ने रिव्यू पिटिशन दाखिल की।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इन चारों के पास क्यूरेटिव पिटिशन और फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका का विकल्प बचता है। SC के फैसले से पहले निर्भया के माता-पिता ने बताया, 'निर्भया देश की बेटी थी। हम चाहते हैं कि मेरी बेटी के साथ जघन्य हरकत करनेवालों को ऐसी सजा मिले जो सबके लिए मिसाल बने। हमें फांसी से कम कुछ भी और मंजूर नहीं है। चारों दोषियों को जब फांसी की सजा मिलेगी तभी हमारी बेटी को न्याय मिल सकेगा।'
बता दें कि इस केस में सरकारी वकील ने दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखने की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों की रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई के बाद 4 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर. भानुमति की बेंच सोमवार को निर्भया गैंगरेप और मर्डर में फांसी की सजा पाए दोषियों की अर्जी पर फैसला सुनाएगी।