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मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ द्वारा अनरैगूलेटिड डिपॉजिट एक्ट, 2019 को सख़्ती से लागू करने के निर्देश

धोखेबाज़ों के झूठे वादों संबंधी जागरूकता के लिए वित्तीय साक्षरता कैंप लगाने के लिए कहा

चंडीगढ़: राज्य के नागरिकों की सख़्त मेहनत की कमाई की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुये लोगों के हितों के लिए पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ ने अनरैगूलेटिड डिपॉजिट एक्ट, 2019 पर पाबंदी के उपबंधों (कंट्रोल रहित जाम रकम पर पाबंदी के कानून) को सख़्ती से लागू करने पर ज़ोर दिया है। वह आज यहाँ में 19वीं राज्य स्तरीय तालमेल कमेटी (एस. एल. सी. सी.) की मीटिंग की अध्यक्षीय कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने परलज़ ऐग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (पी. ए. सी. एल.) के मामले में बहुत कम वसूली करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी. आई.) को पी. ए. सी. एल. को सभी 2497 सम्पतियों की सूची तुरंत उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सेबी और आर. बी. आई. को रिकवरी की प्रक्रिया को तेज करने की सलाह भी दी। इसके साथ ही उन्होंने सेबी को यह भी भरोसा दिया कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में सभी सम्बन्धित रैगूलेटरज़ को पूरा समर्थन और सहयोग देगी।

श्री जंजूआ द्वारा आर. बी. आई. और सेबी को समाज के निचले तबके के लोगों, जो धोखेबाज़ों के झूठे वादों का आसानी से शिकार हो जाते हैं, को जागरूक करने के लिए ज़मीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता कैंप लगाने के लिए भी कहा।

मीटिंग में वित्त सचिव गरिमा सिंह, आर. बी. आई. चंडीगढ़ की जनरल मैनेजर ऋचा पांडे द्विवेदी और आर्थिक अपराध विंग के सीनियर अधिकारी, सहायक कानूनी मशीर, सेबी के सहायक जनरल मैनेजर, सहकारी सभाओं के रजिस्ट्रार और इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाऊटैंटस ऑफ इंडिया के कौंसिल मैंबर भी उपस्थित थे।
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