PUNJAB and HARYANA High Court: 2 Judge मिलने के बाद भी 32 वेकेंसी खाली
डेस्क – हरमीत सिंह ग्रेवाल (Harmeet Singh Grewal) और दीपिंदर सिंह नलवा ( Deepinder Singh Nalwa) को सोमवार को यहां चीफ जस्टिस शील नागू (Chief Justice Sheel Nagu) ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई।
उनकी नियुक्ति के साथ ही जजों की संख्या बढ़कर 53 हो जाएगी। हालांकि, हाईकोर्ट में 32 जजों की कमी बनी रहेगी। हाईकोर्ट में स्वीकृत पदों की संख्या 85 है। इस साल तीन जज रिटायर होने वाले हैं।
न्यायाधीशों की नियुक्ति की लंबी और जटिल प्रक्रिया, जिसमें राज्य सरकारों, राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम और केंद्रीय विधि मंत्रालय की मंजूरी शामिल होती है, के कारण रिक्तियों को भरने में देरी होती है।
इस प्रक्रिया में कई महीने लग जाते हैं, जिससे न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है। ये दोनों नियुक्तियाँ ऐसे समय में हुई हैं जब उच्च न्यायालय 4.32 लाख लंबित मामलों से जूझ रहा है।
नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के जनवरी के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से लगभग 85 प्रतिशत मामले एक साल से अधिक समय से अनसुलझे हैं, जिनमें से कुछ मामले तो लगभग चार दशक पुराने हैं। 4,32,227 लंबित मामलों में से 2,68,279 सिविल मामले हैं, जबकि 1,63,948 आपराधिक मामले हैं, जो सीधे तौर पर जीवन और स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं।
आंकड़ों से पता चलता है कि लंबित मामलों में से 15 प्रतिशत एक साल से कम समय की श्रेणी में आते हैं, जबकि 30 प्रतिशत मामले पांच से 10 साल से अनसुलझे हैं। चिंताजनक बात यह है कि 29 प्रतिशत मामले एक दशक से भी अधिक समय से लंबित हैं।