केंद्र ने MP AMRITPAL SINGH की सदस्यता के लिए एक कमेटी बनाई, छुट्टी को देगी मंज़ूरी
NATIONAL NEWS – भारत सरकार ने खडूर साहिब (KHADUR SAHIB) से सांसद अमृतपाल सिंह (MP AMRITPAL SINGH) की सदस्यता के लिए एक कमेटी का गठन किया है। लोकसभा अध्यक्ष (LOK SABHA PRESIDENT) ने एक कमेटी का गठन किया है। सदन (PARLIAMENT) में शामिल होने की मांग कर रहे सांसद अमृतपाल (MP AMRITPAL) की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (PB. HARYANA HIGH COURT) ने केंद्र सरकार से पूछा था कि सांसदों की छुट्टी मंजूर करने के लिए कोई कमेटी बनाई गई है या नहीं।
खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ADDITIONAL SOLICITOR GENERAL) सत्यपाल जैन (SATYAPAL JAIN) से निर्देश लेने और 25 फरवरी को अदालत को सूचित करने को कहा। यदि कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक संसद की कार्यवाही से अनुपस्थित (ABSENT) रहता है तो उसकी संसदीय सीट रिक्त घोषित कर दी जाती है। अमृतपाल सिंह अब तक 46 दिनों से अधिक समय तक संसद की बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं।
खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह ने याचिका दायर कर लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत मांगी है। अमृतपाल सिंह ने कहा कि वह 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम में हिरासत में हैं। सिंह के वकील ने कहा कि उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन किया था लेकिन अभी तक उस पर निर्णय के बारे में सूचित नहीं किया गया है। इसके अलावा अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में यह भी प्रार्थना की है कि उन्हें एमपी स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी जाए।
अमृतपाल सिंह की ओर से दलील दी गई कि जेल प्रशासन उनके पत्र समय पर उपलब्ध नहीं कराता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा सचिवालय से आने वाले पत्रों को रोका या सेंसर नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने कहा कि अब उनके पास सिर्फ छह दिन बचे हैं। पीठ ने कहा कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण पहले ही समाप्त हो चुका है और अगली बार जब सिंह को संसद में पेश होने के लिए समन मिलेगा तो वह फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि एक सांसद संसद से छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है और इसके लिए गठित एक समिति यह तय करती है कि अनुपस्थिति के कारण उचित हैं या नहीं।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिरासत संसद से छुट्टी लेने का आधार हो सकता है।