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बजट सत्र से दूर रहेंगे AMRIT PAL SINGH , हाईकोर्ट ने नहीं दी इज़ाज़त

HIGH COURT REJECTS AMRITPAL SINGH PETITION TO ATTEND SESSION

 

PUNJAB NEWS – निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीतने वाले खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह (MP AMRITPAL SINGH)को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (PB HARYANA HIGH COURT)(एचसी) से राहत नहीं मिली है। वह संसद के बजट सत्र (BUDGET SESSION)में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालाँकि, संसद द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद, उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका का निपटारा कर दिया। साथ ही उनकी सदस्यता भी बरकरार रहेगी।

               अपनी याचिका में अमृतपाल सिंह ने कहा कि अगर वह लगातार 60 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी खडूर साहिब संसदीय सीट खतरे में पड़ जायेगी और उनके 19 लाख मतदाता प्रतिनिधित्व से वंचित हो जायेंगे।संसद के नियमों के अनुसार, यदि कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक सदन में उपस्थित नहीं होता है और उसकी अनुपस्थिति मंजूर नहीं की जाती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

इससे पहले, लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला ने सांसदों के अवकाश अनुरोधों पर विचार करने के लिए भाजपा सांसद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति ने अमृतपाल सिंह के अनुरोध पर विचार करने के बाद उन्हें छुट्टी देने की सिफारिश की है। हालांकि, अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष लेंगे।अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने हिरासत में लिए जाने के कारण संसद से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को दो याचिकाएं सौंपीं।

          सांसद अमृतपाल सिंह ने 54 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया है। जिसमें 24 जून से 2 जुलाई (9 दिन), 22 जुलाई से 9 अगस्त (19 दिन) और 25 नवंबर से 20 दिसंबर (26 दिन) शामिल हैं।अब अमृतपाल को छुट्टी मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बरकरार रहेगी। हालांकि, वे संसद की बैठक में कब हिस्सा ले पाएंगे, यह सवाल अब भी बना हुआ है।