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बलवंत सिंह राजोआना फाँसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त , दी डेडलाईन

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना द्वारा फाँसी को लेकर की गई दया याचिका पर एहम टिपण्णी की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बाबत 18 मार्च तक फैसला लेने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है की केंद्र के पास यह आख़िरी मौका है। अगर वह कोई निर्णय नहीं लेते तो अदालत मेरिट के आधार पर इसका फ़ैसला करेगी।

ज़िक्रयोग है की पंजाब से शिरोमणि अकाली दल तथा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस मामले को लगातार उठाती रही है। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल इस मुद्दे को संसद में उठा चुकी है। तब तत्काली ग्रह मंत्री अमित शाह ने इसे संवेदनशील मामला बता कर समय लेने की बात की थी।

आपको बता दें कि बलवंत सिंह राजोआना को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए 31 अगस्त 1995 को दोषी ठहराया था। चंडीगढ़ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 1 अगस्त 2007 को मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद राजोआना की तरफ से दया याचिका लगाई गई थी।