Punjabपंजाब

जालंधर वासियों को झटका, अब रजिस्ट्री करवाने के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

 जालंधर न्यूज़: स्थानीय लोगों को अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। पंजाब सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ा दिए हैं। कलेक्टर रेट में औसतन 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। ये नए कलेक्टर रेट कल 28 अगस्त से लागू हो जाएंगे। यानी सोमवार से रजिस्ट्रियों पर ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर-कम-डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल द्वारा जालंधर जिले में नए कलेक्टर रेट जारी किए गए हैं। ये दरें जिले में वर्ष 2023-24 के लिए औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 28 अगस्त से लागू होंगी।

क्षेत्र और श्रेणी के अनुसार किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण पर पंजाब स्टाम्प (अंडरवैल्यूड इंस्ट्रूमेंट्स का लेनदेन) नियम 1983 नियम 3-ए के तहत जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए अधिकार के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान जिला जालंधर में भूमि / संपत्तियों का न्यूनतम मूल्य शासन के निर्देशानुसार स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया गया है।

जिला कलेक्टर-कम-डिप्टी कमिश्नर सारंगल ने कहा कि ये दरें जनहित की रक्षा के लिए विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर तय की गई हैं।