पंजाब सरकार द्वारा पिछले साल भर्ती किए गए 1090 पटवारियों को बड़ा झटका
पंजाब सरकार द्वारा पिछले साल भर्ती किए गए 1090 पटवारियों को बड़ा झटका लगा है। नए भर्ती हुए पटवारियों के खिलाफ पुराने पटवारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद 1090 पटवारियों को प्रशिक्षण और मूल वेतन मिलने की उम्मीद टूट गई है।
कारण यह है कि नवनियुक्त पटवारियों की ट्रेनिंग सरकार द्वारा डेढ़ साल की बजाय एक साल के लिए की गई थी और उन्हें ज्वाइनिंग के पहले दिन से तीन साल तक 19900 रुपए मूल वेतन देने के नियम बनाए गए थे, लेकिन उक्त नियमों के लागू होने के बाद से पहले से भर्ती 710 पटवारियों द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के कारण इन नियम एवं शर्तों का क्रियान्वयन रुक गया था।
इस प्रकार पंजाब सरकार द्वारा पंजाब मल पटवारी (वर्ग-3) सेवा नियम संशोधन 2023 लागू नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की अदालत ने मनिंदरजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब सरकार और अन्य सीडब्ल्यूपी 8681-2023 दिनांक 12 जुलाई 2023 के तहत उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका, वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पटवारियों जिन्होंने एक वर्ष का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है।, आदेश उपरोक्त पटवारी सेवा नियम 1966 के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों पर नियम लागू करने हेतु जारी किये गये हैं।
इसके बाद राजस्व एवं पुनर्वास विभाग पंजाब की ओर से 28 जुलाई 2023 को निदेशक भूमि अभिलेख, पंजाब, जालंधर को लिखे पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए 1090 पटवारियों का प्रशिक्षण पंजाब राजस्व पटवारी (वर्ग-3) सेवा नियम, 1966 के अनुसार, एक वर्ष का पटवारी स्कूल प्रशिक्षण और 6 महीने का फील्ड प्रशिक्षण कुल मिलाकर डेढ़ वर्ष का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
अदालत के उक्त फैसले से जहां सरकार द्वारा पंजाब माल पटवारी (वर्ग-3) सेवा नियम, 1966 में किए गए संशोधन को झटका लगा है, वहीं प्रशिक्षण पूरा कर चुके नवनियुक्त पटवारियों को अब डेढ़ साल का प्रशिक्षण पूरा करना होगा ।