पंजाब सरकार ने राज्य में लागू किया एस्मा एक्ट, ये है वजह
पंजाब सरकार ने राज्य के अंदर एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। यह एक्ट 31 अक्टूबर तक राज्य के अंदर लागू रहेगा। सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक यह एक्ट इसलिए लागू किया गया है क्योंकि एक तरफ बाढ़ से जूझ रहे पंजाब के किसानों और मजदूरों को मुआवजा देने के लिए मुहिम शुरू की गई है तो दूसरी तरफ कुछ कर्मचारी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उक्त कर्मचारियों को चेतावनी दी थी कि अगर वे हड़ताल पर गए तो सरकार तय करेगी कि कलम किसके हाथ में लौटाई जाए। इस बीच पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आदेश जारी कर कहा है कि वे अगले आदेश तक अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।
विशेष मुख्य सचिव के ए पी सिन्हा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारी बारिश और भाखड़ा, रंजीत सागर और पोंग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के लगभग सभी जिले बाढ़ का सामना कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत की जरूरत है। इसके चलते पटवारियों, कानूनगो, सर्कल राजस्व अधिकारी डी.सी. कार्यालय कर्मी समेत अन्य कर्मचारी राहत कार्य में लगाये गये हैं. इसलिए इन सभी कर्मचारियों को पूर्वी पंजाब आवश्यक सेवा अधिनियम, 1947 (ईएसएमए) के तहत निर्देश दिए जाते हैं कि वे 31 अक्टूबर या अगले आदेश तक अपना तैनाती स्थान नहीं छोड़ेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।