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कोर्ट की फ़टकार के बाद पंजाब सरकार ने पंचायते भंग करने का आदेश लिया वापस

पंजाब सरकार ने पंचायतें भंग करने का फैसला वापस ले लिया है। सरकार एक-दो दिन में अधिसूचना वापस ले लेगी। इस संबंध में सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी। यह जानकारी पंजाब एजी ने मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान दी।

बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ग्राम पंचायतों को भंग करने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को फटकार लगाई है।

जब डिवीजन बेंच ने पंजाब सरकार से पंचायतों को भंग करने के पीछे के तथ्यों के बारे में पूछा तो सरकार ने अपने जवाब में तर्क दिया कि पंचायतों के पास लगभग एक हजार करोड़ रुपये का फंड था जिसमें धोखाधड़ी की आशंका थी।

जैसे ही कानूनी टीम ने तैयारी के लिए खंडपीठ से समय मांगा, अदालत ने सुनवाई 31 अगस्त तय की। शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरजीत सिंह तलवंडी की ओर से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस पीठ ने पंचायतों को भंग करने वाले फैसले को बरकरार रखने के लिए सरकार से रिकॉर्ड मांगा था।