पंजाब

पंजाब सरकार ने अब पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव कराने का फैसला भी लिया वापस

पंजाब न्यूज : पंजाब सरकार ने अब पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराने का फैसला भी वापस ले लिया है। इन चुनावों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। मुक्तसर जिला परिषद के चेयरमैन नरिंदर सिंह ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराने के फैसले को चुनौती दी है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने सुनवाई से पहले महाधिवक्ता से कानूनी सलाह लेने के बाद 10 अगस्त के फैसले को भी वापस ले लिया है, जिसके अनुसार 25 नवंबर तक जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होने थे। इसके अलावा पंजाब सरकार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर तक ही होंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने 10 अगस्त को अधिसूचना जारी कर पंचायतों को भंग कर प्रशासकों की नियुक्ति की घोषणा की थी।

इसी तरह ग्राम पंचायत के चुनाव 31 दिसंबर तक और पंचायत समिति एवं जिला परिषद के चुनाव 25 नवंबर तक कराने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने पंचायतों को भंग कर प्रशासकों की नियुक्ति की अधिसूचना वापस ले ली है। इसके साथ ही समिति और जिला परिषद चुनाव के लिए जारी अधिसूचना भी वापस ले ली गई है।