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पूर्व कांग्रेस विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कोई राहत देने से किया इनकार

आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार पूर्व कांग्रेस विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। कुशलदीप सिंह ढिल्लों की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 2 अगस्त तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है ।

 याचिका दाखिल करते हुए किक्की ढिलों ने हाई कोर्ट को बताया था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने उन्हें 16 मई को हिरासत में लिया था । इस मामले में विजिलेंस के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसके बावजूद विजिलेंस उसे पूछताछ के लिए दो बार रिमांड पर ले चुकी है. इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में अब उनकी हिरासत जरूरी नहीं है और ऐसे में उन्हें नियमित जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए ।

गौरतलब है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली भगवंत मान सरकार पिछली कांग्रेस और अकाली दल सरकारों के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामलों की लगातार जांच कर रही है और कई पूर्व मंत्री और विधायक भी भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल रहे हैं।