पंजाब

वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह का मामला फिर पहुंचा हाई कोर्ट

पंजाब न्यूज़: वारिस पंजाब के अध्यक्ष अमृतपाल सिंह और उनके साथियों का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अमृतपाल सिंह, गुरुमीत बुकानवाला, कुलवंत रावके, भगवंत उर्फ ​​बाजेके और बसंत सिंह की याचिका पर सवाल उठाया है।

हाई कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि जब अमृतपाल को एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया गया तो इस गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को कैसे वैध माना जा सकता है।

अमृतपाल सिंह और उनके साथियों का तर्क है कि वह इस मामले में शामिल नहीं थे। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई और याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी गलत है। अपनी याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ कार्यवाही रद्द करने और याचिकाकर्ताओं को रिहा करने की अपील की है।

अब हाई कोर्ट ने इस याचिका की सत्यता पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी अवैध है जबकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो इस याचिका को कैसे वैध माना जा सकता है।

23 अप्रैल 2023 को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को मोगा से हिरासत में लिया। चर्चा थी कि अमृतपाल सिंह ने खुद रोडे गांव के एक गुरुद्वारे में सरेंडर किया है।