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5 महीने में दूसरी बार Ram Rahim को पैरोल, 30 दिन के लिए जेल से बाहर

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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल गई है. इस बार उसकी ये 16वीं पेरोल थी.

सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल दी गई है. राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वियों के रेप के मामले में सजा काट रहा है. इस बार उसे 30 दिन की पैरोल दी गई है. सुबह करीब 7 बजे गुरमीत राम रहीम कड़ी सुरक्षा के बीच सिरसा आश्रम के लिए रवाना हुआ. इस साल में ये उसकी दूसरी पैरोल है. इससे पहले वो 15 बार पैरोल और फरलो ले चुका है और सजा के दौरान ये अब उसकी 16वीं पैरोल है. राम रहीम ने अब तक अपनी 3,193 दिनों की सजा में से 406 दिन रोहतक की सुनारिया जेल की चारदीवारी से बाहर बिताए हैं.
राम रहीम सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है. उसे 2017 में एक स्पेशल CBI कोर्ट ने दो महिला शिष्यों के साथ रेप का दोषी ठहराया था. इसके बाद उसे दो मर्डर केस में भी दोषी ठहराया गया. 2019 में पत्रकार राम चंदर छत्रपति के मर्डर के लिए उम्रकैद की सजा मिली. 2021 में डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए सजा मिली. हालांकि, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे 2024 में रंजीत सिंह मर्डर केस में और 2026 में पत्रकार राम चंदर छत्रपति मर्डर केस में बरी कर दिया.

10 हफ्ते के पेरोल का समय किया पूरा

30 दिन की पैरोल मिलने के साथ ही डेरा प्रमुख ने 2026 के लिए अपने 10 हफ्ते के पैरोल के समय को पूरा कर लिया है. हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट, 2022 के तहत जरूरी है. इससे पहले जनवरी में उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी. ये कानून किसी भी कैदी को जनवरी से दिसंबर में कुल मिलाकर 10 हफ्ते की पैरोल का हकदार बनाता है, जिसे दो हिस्सों में लिया जा सकता है. ये कानून तीन हफ्ते की ‘फरलो’ (अस्थायी रिहाई) की भी इजाजत देता है. इस रिहाई को कई हिस्सों में नहीं लिया जा सकता. हालांकि, डेरा प्रमुख इस साल तीन हफ्ते की फरलो ले सकता है.

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