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1984 सिख विरोधी दंगो के आरोपी सज्जन कुमार को कोर्ट ने हत्या मामले में किया बरी

दिल्ली न्यूज़: स्थानीय अदालत ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में हत्या के आरोप से बरी कर दिया, जिसमें 2 नवंबर, 1984 को उत्तम नगर में पार्टी कार्यालय के बाहर दो लोगों की हत्या कर दी गई थी।

हालाँकि, अदालत ने 1 नवंबर को हुए दूसरे दंगे के मामले में कुमार के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने, दंगा करने, आगजनी, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, पूजा स्थल को अपवित्र करने, चोट पहुंचाने, डकैती आदि के आरोप तय करने का आदेश दिया।

पहले मामले में, 1 नवंबर, 1984 को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय राजधानी के नवादा इलाके में गुलाब बाग में एक गुरुद्वारे के पास लाठी, लोहे की छड़ों, ईंटों और पत्थरों से लैस सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई।

अदालत ने कहा कि आरोपी सज्जन कुमार उक्त भीड़ का हिस्सा था और उक्त भीड़ का सामान्य उद्देश्य गुरुद्वारे में आग लगाना और उसमें पड़े सामानों को जलाना और लूटना था, और उक्त इलाके में स्थित सिखों के घरों को भी जलाना और नष्ट करना था।